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पेट्रोल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म, डीजल और ATF पर भी शुल्क में कटौती

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नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर शून्य कर दिया गया है। वहीं डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात शुल्क में भी कटौती की गई है।

सरकार के नए फैसले के मुताबिक, पेट्रोल पर निर्यात ड्यूटी ₹3.5 प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दी गई है। डीजल पर कुल लेवी ₹25.5 से घटाकर ₹24 प्रति लीटर, जबकि ATF पर निर्यात शुल्क ₹22 से घटाकर ₹19.5 प्रति लीटर किया गया है।

घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सीधा असर नहीं

यह बदलाव मुख्य रूप से निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में इस फैसले से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

हर पखवाड़े होती है शुल्क की समीक्षा

सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को देखते हुए इन निर्यात शुल्कों की हर पखवाड़े समीक्षा करती है। मौजूदा बदलाव 15 अगस्त से प्रभावी हुआ है और इससे पहले 3 अगस्त को पेट्रोल, डीजल और ATF पर शुल्क बढ़ाया गया था।

सरकार के इस कदम से पेट्रोल निर्यात करने वाली कंपनियों पर कर का बोझ कम होगा, जबकि डीजल और ATF के निर्यात पर भी पहले की तुलना में राहत मिलेगी।

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