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POSH अधिनियम पर जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन

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जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग [DoWR, RD & GR] में यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) अधिनियम, 2013 के संबंध में अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आर्थिक सलाहकार एवं आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में ICC की बाह्य सदस्य एवं अधिवक्ता जानवी सतपाल बब्बर ने POSH अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए नियमों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।


इस कार्यक्रम का उद्देश्य DoWR, RD & GR के कर्मचारियों को न केवल अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की गहन समझ प्रदान करना था, बल्कि इसके व्यापक उद्देश्य—कार्यस्थल पर गरिमा और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देना—भी था।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) अधिनियम, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक ‘विशाखा’ निर्णय के अनुरूप अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को रोकने, प्रतिबंधित करने और उसका निवारण करने हेतु एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें अपराध की स्पष्ट परिभाषा तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं की जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गई हैं।

यह अधिनियम दस या अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) की स्थापना को अनिवार्य बनाता है और न केवल संरचित निवारण तंत्र पर जोर देता है, बल्कि जागरूकता, संवेदनशीलता एवं क्षमता-विकास जैसी सक्रिय पहलों पर भी बल देता है। इन प्रावधानों के माध्यम से अधिनियम सभी कर्मचारियों के लिए लैंगिक-संवेदनशील, सम्मानजनक और न्यायसंगत कार्य वातावरण को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।



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