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श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम निलंबित

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निर्माण श्रमिक पंजीयन में अनियमितता के आरोप में निलंबित

रायपुर- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर जिला जांजगीर-चांपा के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा 02 मार्च 2026 को कलेक्टर को शिकायत भेजी गई थी। इस संबंध में विधानसभा सदस्य बालेश्वर साहू द्वारा विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए मुद्दा उठाया गया। इसके बाद कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में निर्माण श्रमिक के पंजीयन में प्रथम दृष्टया अनियमितता परिलक्षित हुई। जांच में पंजीयन आवेदन स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला जांजगीर- चांपा की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई है।

निलंबित श्रम निरीक्षक मरकाम के निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश श्रमायुक्त के अनुमोदन से अपर श्रमायुक्त (स्थापना), कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा आज सोमवार को जारी किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की गई कार्रवाई- ग्राम समोदा में हटाई गई अवैध कब्जा

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दुर्ग- जिले के जनपद पंचायत दुर्ग के अतंर्गत ग्राम समोदा में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई, अवैध कब्जों पर जेसीबी के माध्यम से शासकीय भूमि रिक्त कराई गई। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदु द्वारा राजस्व अमले और पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम समोदा राजस्व निरीक्षक मंडल जेवरा सिरसा तहसील व जिला दुर्ग के अतंर्गत शासकीय घास भूमि खसरा नम्बर 778 रकबा 0.13 हेक्टेयर भूमि पर किये गये अवैध पक्का दुकान निर्माण, टीन सेड लगाकर दुकान निर्माण तथा सीमेंट पोल लगाकर किया गया तार घेरा को हटाने की कार्रवाई की गई। 

ग्राम के ही ब्रजेश ताम्रकार पिता गिरजाशंकर ताम्रकार द्वारा उक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान राजस्व निरीक्षक रेखा शुक्ला, पटवारी चन्द्रिका प्रसाद खरें, शत्रुहन मिश्रा, अनिता साहू, संदीप देशमुख और पुलिस विभाग के अधिकारी तथा पंचायत जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय ग्रामीणजन मौजूद थे। 




महासमुंद जिले में कुल 452 कट्टा अवैध धान जब्त

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रायपुर - महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पूर्व अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज की गई अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 452 कट्टा धान जब्त किया गया।

मंडी सचिव महासमुंद के नेतृत्व में गठित निरीक्षण टीम ने दो प्रतिष्ठानों से कुल 152 कट्टा धान जब्त किया। निरीक्षण के दौरान लाफिंग खुर्द स्थित भारत भूषण साहू के प्रतिष्ठान में 50 कट्टा तथा ग्राम बम्हनी में खिलावन यादव के प्रतिष्ठान से 102 कट्टा धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया। दोनों ही मामलों में प्रकरण तैयार कर संबंधित विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भेजी गई है।

इसी प्रकार राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सरायपाली अंतर्गत केंदुवा-सागरपाली मेन रोड पर आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एक पिकअप वाहन से 60 कट्टा (लगभग 24 क्विंटल) धान अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया, जिस पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त ग्राम बकमा स्थित शेखर ट्रेडर्स से 240 कट्टा अवैध धान जप्त कर मंडी के सुपुर्द किया गया।

जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में धान के अवैध परिवहन एवं संग्रहण के मामले में जांच-पड़ताल का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। धान के अवैध परिवहन, संग्रहण और विक्रय के मामले में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा धान उपार्जन के दौरान खरीदी केन्द्रों में निगरानी के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। अवैध रूप से धान विक्रय का मामला पकड़ में आने पर दोषियों को सीधे जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।


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