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शराब पीकर बस चलाना पड़ा भारी: चालक को 3 दिन की जेल, ₹15 हजार का जुर्माना

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 दुर्ग। शराब के नशे में यात्रियों से भरी बस चला रहे एक चालक पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दुर्ग की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी चालक जितेंद्र देवांगन को दोषी ठहराते हुए 3 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दुर्ग जिले में यह पहला मामला है, जब ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोपी बस चालक को जेल भेजा गया है।


जांच में हुई शराब पीने की पुष्टि

जानकारी के अनुसार, बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। चेकिंग के दौरान पुलिस को चालक जितेंद्र देवांगन के व्यवहार पर संदेह हुआ। जब ब्रीथ एनालाइजर से उसकी जांच की गई, तो शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे की हालत में सार्वजनिक यात्री वाहन चलाना अत्यंत गंभीर लापरवाही है, जिससे बस यात्रियों के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी।

एमवी एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

ट्रैफिक पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा 184 (लापरवाही से वाहन चलाना) और धारा 185 (नशे की हालत में वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद जांच रिपोर्ट और साक्ष्यों के साथ प्रकरण सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।

कड़ा संदेश देने की कोशिश: पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले से शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले चालकों के बीच एक सख्त और कड़ा संदेश जाएगा।

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