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केरल के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग के तहत ₹260.20 करोड़ जारी

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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए केरल की ग्रामीण स्थानीय निकायों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के अंतर्गत ₹260.20 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त है और राज्य के सभी 14 जिला पंचायतों, 152 ब्लॉक पंचायतों तथा 9,414 ग्राम पंचायतों को कवर करती है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (RLBs/PRIs) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी करने की सिफारिश पंचायती राज मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) द्वारा की जाती है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय इसे एक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में जारी करता है।

अनटाइड ग्रांट का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है, हालांकि इसका उपयोग वेतन और अन्य स्थापना व्यय के लिए नहीं किया जा सकता।

वहीं, टाइड ग्रांट का उपयोग मूलभूत सेवाओं के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं—
(क) स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू कचरे, मानव अपशिष्ट तथा फीकल स्लज का प्रबंधन एवं उपचार शामिल है, तथा
(ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण से संबंधित कार्य।

महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों को XV वित्त आयोग के तहत ₹717.17 करोड़ की पहली किस्त जारी

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केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए XV वित्त आयोग के तहत ₹717.17 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली किस्त के रूप में अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी की गई है। यह धनराशि राज्य के विधिवत निर्वाचित और पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी की गई है, जिसमें 2 जिला परिषदें, 15 पंचायत समितियाँ और 26,544 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs)/ पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए XV वित्त आयोग अनुदान की अनुशंसा करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान वित्त वर्ष में दो किस्तों में अनुशंसित और जारी किया जाता है।

अनटाइड ग्रांट्स का उपयोग RLBs/ PRIs द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जाएगा, सिवाय वेतन और अन्य स्थापना व्यय के।

टाइड ग्रांट्स का उपयोग निम्नलिखित बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है:

(a) स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति के रखरखाव के लिए, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन, मानव अपशिष्ट और फीकल स्लज प्रबंधन शामिल है, तथा
(b) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।


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