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एआईआईएमएस ऋषिकेश के कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष शिविर का आयोजन

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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के अधीन उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), देहरादून के कार्यालय द्वारा भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972) के प्रावधानों के तहत एक विशेष शिविर (कैंप सिटिंग) का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), ऋषिकेश के कर्मचारियों से संबंधित लंबे समय से लंबित ग्रेच्युटी मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करना था।

इस विशेष शिविर की अध्यक्षता उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), देहरादून ने अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) के रूप में की। दिनभर चली सुनवाई के दौरान एआईआईएमएस ऋषिकेश से संबंधित लगभग नौ माह से लंबित 169 अपीलों पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के उपरांत 46 अपीलों का कर्मचारियों के पक्ष में सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया, जिससे संबंधित कर्मचारियों को लगभग 40 लाख रुपये की वैधानिक ग्रेच्युटी राशि का तत्काल लाभ सुनिश्चित हुआ। यह विशेष अभियान मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन की उस सक्रिय कार्यप्रणाली को दर्शाता है, जिसके माध्यम से श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनके दावों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

कार्यवाही के दौरान संबंधित ठेकेदार एवं उसके प्रतिनिधियों मैसर्स प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज को भुगतान उपदान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनिवार्य अनुपालन के संबंध में सख्त निर्देश एवं जागरूकता प्रदान की गई। अपीलीय प्राधिकारी ने समय पर ग्रेच्युटी का भुगतान, वैधानिक अभिलेखों का समुचित संधारण तथा श्रमिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

इस पर ठेकेदार ने प्राधिकरण को आश्वासन दिया कि अधिनियम के सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पात्र कर्मचारियों के सभी दावों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।


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