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जनजाति समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे, CM के निर्देश पर सख्त कार्रवाई शुरू

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रायपुर- मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में पंडो जनजाति की जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई है। भू-राजस्व संहिता की धारा 170(बी) के तहत मामला दर्ज कर SDM ने नोटिस जारी किया गया, जिसमें 20 मार्च को सुनवाई निर्धारित की गई है।


 घटना का विवरण 

पंडो जनजाति, जो विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) के रूप में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनकी पुश्तैनी जमीनों पर गैर-आदिवासी लोगों द्वारा कब्जा और अवैध नामांतरण का मामला सामने आया है। सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में राजस्व कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से यह हेराफेरी हुई, जहां 1 से 5 एकड़ तक जमीन लीज के नाम पर हस्तांतरित कर ली गई। 

 जांच के लिए कानूनी आधार 

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(बी) आदिवासी भूमि के गैर-आदिवासियों को बिना कलेक्टर की अनुमति हस्तांतरण को अवैध घोषित करती है। ऐसे मामलों में जमीन मूल मालिक को वापस की जा सकती है, और दोषियों पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर SDM ने तत्काल नोटिस जारी कर 20 मार्च को सुनवाई तय की, जिसमें कब्जा हटाने और नामांतरण रद्द करने पर फैसला होगा। 

त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई 

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कमिश्नर और कलेक्टर  ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें पटवारी व अन्य राजस्व अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल शामिल है। पंडो समाज ने ज्ञापन सौंपकर जमीन वापसी और दोषियों पर सख्ती की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। यह कार्रवाई आदिवासी भूमि सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर निगरानी बढ़ाने का संकेत देती है।

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