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CG NEWS : 1 नवंबर से बिना हेलमेट नहीं चलेगी बाइक, पहले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

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 रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। 1 नवंबर से जिले में सभी के लिए — आम नागरिक हों या पुलिसकर्मी - दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।


सबसे पहले पुलिसकर्मियों पर ही इस नियम का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्हें हेलमेट पहनने के लिए चार दिन का समय दिया गया है। इसके बाद 10 नवंबर से आम नागरिकों पर कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच पुलिस विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

चार दिन की मोहलत, फिर सख्त कार्रवाई

चार दिन की अवधि में सभी पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी हेलमेट खरीदकर इसका उपयोग शुरू करेंगे। इसके बाद 10 नवंबर से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।

जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पहले अपने विभाग के कर्मियों पर नियम लागू किया जाएगा, फिर जनता पर। यह पहल पुलिस की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक मानी जा रही है।

जागरूकता कार्यक्रम स्कूलों और गांवों तक

पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार के नेतृत्व में जिलेभर में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। टीम गांवों, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और यातायात नियमों के महत्व के बारे में जानकारी देगी।

अभियान के दौरान विशेष रूप से पांच कारणों पर फोकस किया जाएगा 

  • बिना हेलमेट वाहन चलाना
  • तीन सवारी
  • तेज गति
  • मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना
  • शराब सेवन कर ड्राइविंग

एसपी बोले -उद्देश्य है जान बचाना, सजा देना नहीं

एसपी विजय पाण्डेय ने कहा,- “इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करना है। यह जनता को लापरवाह ड्राइविंग और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के खतरों के बारे में शिक्षित करने की पहल है। हमारा मकसद सजा देना नहीं, बल्कि सुरक्षित यातायात की आदत विकसित करना है।”

उन्होंने कहा कि अभियान के जरिए लोगों को सीट बेल्ट और हेलमेट के उपयोग, गति सीमा का पालन और नशे में गाड़ी न चलाने जैसे नियमों की जानकारी दी जाएगी, ताकि सड़कें सुरक्षित बन सकें।

अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं: जीपीएम जिले के पंप संचालकों ने उठाया कदम

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रायपुर। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में सड़क हादसों को कम करने और लोगों की जान बचाने के लिए अब प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में हुई बैठक में तय किया गया कि अब जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंपों पर “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।

बैठक में सभी पंप संचालकों ने इस फैसले का स्वागत किया और सहमति जताई। तय हुआ कि आने वाले एक हफ्ते तक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाया जाएगा कि पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। इसके लिए सभी पंपों पर चेतावनी वाले फ्लैक्स लगाए जाएंगे और चौक-चौराहों पर भी घोषणाएं की जाएंगी। इसके बाद प्रशासन हेलमेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करेगा।

बैठक में मानवता की सेवा के लिए जिला रेडक्रॉस सोसायटी की सदस्यता लेने पर भी चर्चा हुई। इसमें सभी पंप संचालकों ने 1000 रुपये शुल्क जमा कर आजीवन सदस्यता ली। इसके साथ ही, गौरेला के मथुरा पेट्रोल पंप संचालक उमेश अग्रवाल और पेंड्रा के काव्या पेट्रोल पंप संचालक आदित्य साहू ने 25 हजार रुपये सेवा शुल्क देकर संरक्षक सदस्यता भी ग्रहण की।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल, जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा सहित जिले के सभी प्रमुख पेट्रोल पंप संचालक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से जुड़े विभिन्न पंप संचालकों ने भी भाग लिया और इस जनहितकारी निर्णय का समर्थन किया। इस तरह प्रशासन और पंप संचालकों के संयुक्त प्रयास से जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और हेलमेट पहनने की आदत से कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकेंगी।


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