Media24Media.com: #राजनीतिक पार्टियों का पंजीयन

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छत्तीसगढ़ की 11 राजनीतिक पार्टियों का पंजीयन रद्द, 30 दिन में जवाब का मौका

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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की 11 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों (RUPP) का पंजीयन रद्द कर दिया है। ये दल पिछले छह वर्षों में किसी भी चुनाव में शामिल नहीं हुए थे। आयोग ने इन्हें अपने फैसले के खिलाफ पक्ष रखने या चुनौती देने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है।


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत, जो दल लगातार छह साल तक चुनाव में भाग नहीं लेते, उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। साथ ही, नाम, पता, पदाधिकारियों की जानकारी और उसमें बदलाव की सूचना समय पर आयोग को देना अनिवार्य है।


जून 2025 में आयोग ने देशभर के 345 RUPP की जांच कराई थी। इसमें से 334 दल नियमों का पालन नहीं करते पाए गए, जिन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सूची से हटा दिया गया। अब देश में 2,854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों में से 2,520 शेष रह गए हैं।

आयोग का कहना है कि यह कार्रवाई चुनावी प्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने की सतत रणनीति का हिस्सा है।

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