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राजधानी में संडे बाजार के लिए नए नियम लागू, बिना वैध आईडी नहीं लगेगी दुकान

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 रायपुर। मौदहापारा संडे बाजार को सुव्यवस्थित और ट्रैफिक सुगम बनाने के उद्देश्य से रायपुर नगर निगम ने कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अब बाजार में दुकान लगाने वाले प्रत्येक फेरीवाले के लिए वैध पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बिना आईडी के किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


महापौर मीनल चौबे ने नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाजार क्षेत्र को व्यवस्थित किया जाए और सड़क यातायात में किसी प्रकार की बाधा न आने दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल स्थानीय निवासी फेरीवालों को ही दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि बाहर से आने वाले व्यापारियों को बाजार में व्यवसाय की अनुमति नहीं मिलेगी।

नए निर्देशों के अनुसार सभी दुकानदारों को निर्धारित व्हाइट लाइन के भीतर ही अपनी दुकान लगानी होगी। बाजार का दायरा भी सीमित किया जाएगा, ताकि सड़क पर जाम और अव्यवस्था की स्थिति न बने।

महापौर ने कहा कि बाजार व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम, बाजार विभाग, यातायात पुलिस और जोन-2 की संयुक्त टीम जल्द ही फेरीवालों की बैठक लेकर नए नियमों की विस्तृत जानकारी देगी।

महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “संडे बाजार व्यवस्था के साथ चलेगा, मनमर्जी नहीं।”

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