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CG NEWS : 165 करोड़ यस बैंक घोटाला: हाई कोर्ट सख्त, CBI जांच के आदेश से मचा हड़कंप

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 भिलाई के चर्चित 165 करोड़ रुपये के Yes Bank घोटाले में बड़ा मोड़ आ गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने के आदेश दिए हैं, जिससे प्रदेशभर में हलचल मच गई है।


कोर्ट की सख्त टिप्पणी

बिलासपुर में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि जांच में तथ्यों को छुपाने और लीपापोती की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

बैंक और जांच एजेंसियों पर सवाल

कोर्ट ने यह भी पाया कि Yes Bank ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए CBI को ही एकमात्र विकल्प बताते हुए पूरा मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया गया।

दस्तावेज सौंपने के निर्देश

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दुर्ग-भिलाई एसपी को निर्देश दिया कि:

सभी दस्तावेज

एफआईआर और काउंटर एफआईआर

  • संबंधित पूरी जानकारी
  • CBI को तत्काल सौंपी जाए। साथ ही CBI को नई FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

साल 2020 में शुरुआत

  • अनिमेष सिंह के नाम से खोले गए खाते में 457 खातों से लेनदेन
  • करीब 165 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए

जांच पर गंभीर सवाल

कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि:

  • शिकायतकर्ता को ही आरोपी बनाने की कोशिश हुई
  • पहली FIR के बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई
  • राज्य की जांच केवल औपचारिकता बनकर रह गई

अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की गई है।

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