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अवैध खनन पर साय सरकार का बड़ा प्रहार, बढ़ा जुर्माना और कार्रवाई हुई सख्त

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की पहल और उनके सख्त प्रशासनिक रुख के तहत राज्य सरकार ने गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद नए नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाना, राजस्व बढ़ाना और खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है।

सबसे बड़ा बदलाव अवैध खनिज परिवहन और उत्खनन पर लगने वाले जुर्माने में किया गया है। अब किसी भी मामले में समझौता राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी। अवैध परिवहन के मामलों में प्रति टन 2 हजार रुपये की दर से समझौता शुल्क देना होगा। इसके अलावा अवैध रूप से ले जाए जा रहे खनिज का पूरा मूल्य भी अलग से वसूला जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई वाहन 35 टन खनिज का अवैध परिवहन करता है, तो उसे केवल प्रशमन शुल्क के रूप में 70 हजार रुपये और खनिज का मूल्य अलग से देना होगा। वहीं ट्रैक्टर से अवैध रेत परिवहन करने पर भी न्यूनतम 25 हजार रुपये का प्रशमन शुल्क तथा रेत का मूल्य देना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अवैध खनन में पकड़े गए वाहन आसानी से दोबारा अपराध में इस्तेमाल न हो सकें। अब जब्त वाहन, मशीन या अन्य सामग्री की सुपुर्दगी से पहले संबंधित न्यायालय में वाहन के प्रकार के अनुसार 50 हजार रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। इसके बाद ही वाहन सुपुर्द किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए उत्खनन अनुज्ञापत्र के नियम भी आसान बनाए हैं। शासकीय निर्माण कार्यों के लिए उत्खनन क्षेत्र की सीमा 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दी गई है, जबकि अनुज्ञापत्र की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इससे निर्माण कार्यों के लिए पर्याप्त खनिज उपलब्ध होगा और व्यवस्थित खनन को बढ़ावा मिलेगा।

खनिजों के वैज्ञानिक अन्वेषण और आधारभूत संरचना के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास-2025 की स्थापना भी की गई है। अब गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी का 2 प्रतिशत इस न्यास में जमा होगा, जिससे हर वर्ष लगभग 5.25 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होने का अनुमान है।

सरकार ने खनन पट्टों के समामेलन की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। इससे अलग-अलग प्रकार से स्वीकृत पट्टों के एकीकरण में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयां दूर होंगी और शासन को प्रीमियम राशि प्राप्त करने में सुविधा होगी।

निर्माण विभागों में खनिज रॉयल्टी कटौती की व्यवस्था को भी एक समान बनाया गया है। अब सभी विभाग खनिज की कीमत के साथ रॉयल्टी, डीएमएफ, पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना उपकर और सुरक्षा के तौर पर अतिरिक्त राशि निर्धारित नियमों के अनुसार काटेंगे। खनिज विभाग से रॉयल्टी क्लीयरेंस मिलने पर यह राशि वापस कर दी जाएगी, अन्यथा विभाग इसे खनिज मद में जमा करेगा। इससे अवैध स्रोतों से खनिज के उपयोग पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत गौण खनिज से मिलने वाले राजस्व का लाभ अब केवल नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिला पंचायतों को भी इसका हिस्सा मिलेगा।

करीब 30 वर्षों बाद खदानों के डेड रेंट (अनिवार्य भाटक) की दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। राज्य में 1900 से अधिक गौण खनिज खदानें हैं, जिनमें बड़ी संख्या में खदानें वर्षों से बंद पड़ी हैं। सरकार का मानना है कि बढ़े हुए डेड रेंट से केवल गंभीर पट्टाधारी ही खदानों का संचालन करेंगे। जो खदानें संचालित नहीं होंगी, वे समर्पित होकर दोबारा नीलामी के लिए उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की इस पहल को अवैध खनन के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस और सख्त प्रशासनिक रुख का बड़ा सख्त कदम माना जा रहा है। नए नियमों से एक ओर अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगेगा, वहीं राज्य के राजस्व में वृद्धि, पारदर्शिता और खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी।

एक ट्रक सहित 763 बोरी धान जब्त : अवैध धान परिवहन का मामला

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रायपुर। सक्ती जिले में अवैध धान परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशानुसार राजस्व विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित बड़ी मात्रा में अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा धान जब्त किया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा 13 जनवरी 2026 की रात्रि में तहसील डभरा अंतर्गत ग्राम केनाभाठा में एक ट्रक को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान ट्रक में लगभग 600 बोरी धान अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इसी तरह तहसील बाराद्वार क्षेत्र में तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा 120 बोरी धान का अवैध परिवहन पकड़ा गया, जिस पर संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं ग्राम मुरलीडीह में लगभग 43 बोरी धान का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन को जब्त कर थाना जैजैपुर में सुपुर्द किया गया।


एक चैन माउंटेन व दो ट्रैक्टर जब्त : रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में कार्रवाई

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रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गठित खनिज टास्क फोर्स द्वारा आज औचक निरीक्षण के दौरान 01 चैन माउंटेन एवं 02 ट्रैक्टर जब्त किया गया। यह कार्रवाई रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में की गई है। 

तहसील बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम बिर्रा में रेत का अवैध परिवहन करते 02 ट्रैक्टर को जब्त कर थाने के सुपुर्द किया गया। वहीं तहसील जांजगीर के केवा-नवापारा क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन कर रहे 01 चैन माउंटेन को जब्त किया गया। इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों एवं वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन के मामले में कार्रवाई का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 

किसान की आड़ में अवैध धान व्यापार करने वाले को प्रशासन ने रंगे हाथों पकड़ा

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रायपुर। बस्तर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देशों के अनुसार निरंतर किसानों से धान का उपार्जन किया जा रहा है साथ ही अवैध धान के विक्रय पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। जिसका असर आज देखने को मिला जहां कलेक्टर हरिस एस के निर्देश पर अवैध धान परिवहन के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बकावंड विकासखण्ड के अनुविभागीय दंडाधिकार मनीष वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। 

सोमवार को धान उपार्जन केंद्र करपावंड के औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने व्यापारी और किसान की मिलीभगत से चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया, जिसमें किसान के टोकन पर व्यापारी का धान खपाने का प्रयास किया जा रहा था। मामले की जांच में यह खुलासा हुआ कि जिस टोकन पर धान बेचा जा रहा था, वह कृषक उपेन्द्र भारती पिता अर्जुन भारती के नाम पर था।

जमीनी हकीकत यह थी कि कृषक उपेन्द्र भारती आजीविका के सिलसिले में हैदराबाद में निवासरत हैं और उनकी जमीन पर खेती उनके भाई लखीधर भारती द्वारा की जा रही थी। लखीधर ने अपनी उपज के लिए 182 क्विंटल का टोकन कटवाया था, लेकिन खेत में वास्तविक उत्पादन केवल 100 क्विंटल ही हुआ। टोकन में बचे 80 क्विंटल के अंतर का गलत फायदा उठाने के लिए व्यापारी राजेश गुप्ता ने साजिश रची। व्यापारी ने मंडी करपावंड से ही धान अपने दो वाहन क्रमांक सीजी 17 केवाय 7204 और सीजी 17 केजे 9389 में लोड करवाया और ड्राइवरों के हाथ में उपेन्द्र भारती के टोकन की फोटोकॉपी थमाकर उन्हें उपार्जन केंद्र भेज दिया।

मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तो ड्राइवर और किसान के भाई ने पूरा सच स्वीकार कर लिया। उनकी स्वीकारोक्ति के बाद एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध धान से भरे दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और उन्हें आगामी कार्यवाही हेतु थाना करपावंड के सुपुर्द कर दिया गया है।

अवैध खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 5 वाहन जब्त

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रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देशन में खनिज विभाग और उड़नदस्ता दल ने बम्हनीडीह, पुछेली, बिर्रा, कनस्दा, हथनेवरा और पीथमपुर क्षेत्रों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया।

अभियान के दौरान अवैध परिवहन में संलिप्त पाँच वाहन—ग्राम पुछेली से एक ट्रैक्टर, पीथमपुर से एक हाईवा, कनस्दा से एक ट्रैक्टर तथा बम्हनीडीह क्षेत्र से दो हाईवा—जप्त किए गए। सभी वाहनों को पुलिस रक्षित केंद्रों और संबंधित थानों में सुरक्षा के लिए रखा गया है।

जिला खनिज अधिकारी अनिल कुमार साहू ने जानकारी दी कि जिले में अब तक अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कुल 76 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें 66 अवैध परिवहन, 6 अवैध उत्खनन और 4 अवैध भंडारण के मामले शामिल हैं। इन मामलों में कुल 24,65,550 रुपये की शास्ति राशि वसूलकर खनिज मद में जमा की गई है।

अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23(ख) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जब्त वाहनों के चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुनरावृत्ति होने पर संबंधित मामलों में न्यायालयीन परिवाद दर्ज किए जाएंगे।

कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध खनन रोकथाम के लिए खनिज अमला और जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लगातार गश्त व जांच की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बीती रात महासमुंद जिले में अवैध धान 2,986 कट्टा धान जब्त

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महासमुंदखरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अवैध धान भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए महासमुंद जिले में जांच-पड़ताल कर अवैध धान की जब्ती का सिलसिला जारी है। बीती रात तथा शुक्रवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की गई कार्रवाई में कुल 2,986 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया।

कलेक्टर स्वयं प्रतिदिन धान खरीदी केंद्रों एवं जांच चौकियों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने आज बागबाहरा विकासखंड के अंतर्राज्यीय जांच चौकी टेमरी, नर्रा और खट्टी सहित परसुली धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर रविp साहू, एसडीएम नमिता मारकोले एवं तहसीलदार नीतिन ठाकुर मौजूद थे। 

आज शुक्रवार को पिथौरा क्षेत्र में एसडीएम बजरंग वर्मा के नेतृत्व में ग्राम श्रीरामपुर में मायाधार के घर से 81 कट्टा धान जब्त किया गया। ग्राम छूवालीपतेरा में दयाराम जांगड़े के घर से 320 बोरी संदिग्ध धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बसना क्षेत्र में ग्राम जामनीडीह के दो प्रकरणों में 589 कट्टा और 53 कट्टा धान जब्त किया है। ग्राम पल्सापाली में दो प्रकरणों में 133 कट्टा और 59 कट्टा तथा ग्राम बांसुला में 153 कट्टा, ग्राम मोहका में 55 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। 

इसी तरह सरायपाली क्षेत्र में एसडीएम अनुपमा आनंद के नेतृत्व में ग्राम चारभाठा से 400 कट्टा, ग्राम सिंगबाहल में उपेंद्र साहू के घर व्यापारी दीपक साहू का 260 कट्टा, ग्राम चिराकूटा में आनंद प्रधान के घर एवं गोदाम से कुल 488 कट्टा और 160 कट्टा, ग्राम कोइलबाहल से 235 कट्टा धान जब्त किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान के अवैध परिवहन, भंडारण एवं खरीदी के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

धान के अवैध भंडारण एवं परिवहन के मामले में बलौदाबाजार जिले में 345 कट्टा अवैध धान जब्त

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रायपुर। बलौदाबाजार जिला प्रशासन द्वारा धान के अवैध भंडारण एवं परिवहन के मामले में कड़ी निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल 345 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार गठित निरीक्षण दल ने कुल पांच अलग-अलग मामलों में उक्त कार्रवाई की है।

जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कसडोल मण्डी अंतर्गत ग्राम असनींद निवासी गणेश राम पटेल के प्रतिष्ठान से 60 कट्टा एवं ग्राम सेल निवासी प्रेमलाल साहू के प्रतिष्ठान से 50 कट्टा धान जब्त किया गया। बलौदाबाजार मण्डी अंतर्गत यहोवा ट्रेडर्स खोरसीनाला (पनगांव) से 125 कट्टा तथा निषाद ट्रेडर्स रसेड़ी से 50 कट्टा धान जब्त किया गया। इसी प्रकार सिमगा मण्डी क्षेत्र के ग्राम किरवई निवासी पूरन लाल साहू से 60 कट्टा धान जब्त कर मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिले में 12 स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेकपोस्टों पर मण्डी, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की संयुक्त टीम तैनात की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से धान का परिवहन या भंडारण करने वाले कोचिया एवं बिचौलियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

रेत, गिट्टी एवं मुरम के अवैध परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई- 13 हाईवा जब्त

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रायपुर। रायपुर जिले में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशन में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के अंतर्गत 13 हाईवा वाहनों को जब्त कर संबंधित थाना क्षेत्रों में रखा गया है।

उपसंचालक खनिज सुश्री प्राची अवस्थी के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने 31 अगस्त और 1 सितम्बर की दरम्यानी रात आरंग, नयापारा, माना एवं विधानसभा क्षेत्र में नाकेबंदी कर जांच-पड़ताल की। इस दौरान रेत से भरे 8 हाईवा, मुरम से लदे 2 हाईवा तथा गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 3 हाईवा जब्त किए गए। इन वाहनों को मंदिर हसौद, विधानसभा एवं खरोरा थाना क्षेत्रों की सुपुर्दगी में रखा गया है।

यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से रेत उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद अवैध रूप से रेत का परिवहन गरियाबंद, धमतरी, मोमेला एवं महासमुंद क्षेत्रों से अन्य स्थानों हेतु किया जा रहा था।

खनिज सुपरवाइजर सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में जितेंद्र केसरवानी, लोकेश वर्मा एवं जितेंद्र वर्मा का विशेष सहयोग रहा। जब्त वाहनों पर खनिज अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।


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