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दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की मिली इजाजत

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नई दिल्ली। दिवाली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत दी है। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटा दी और इन्हें जलाने की भी अनुमति दी है।


मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस कदम से पटाखा उद्योग और त्योहार की भावना दोनों का सम्मान होगा।

 पटाखों पर शर्तें

  • केवल NEERI और PESO से लाइसेंस प्राप्त उत्पादक ही पटाखे बेच सकते हैं।
  • लाइसेंसधारक पटाखा उत्पादक 18 से 21 अक्टूबर तक सीमित स्थानों पर पटाखे बेच सकते हैं।
  • QR कोड वाले पटाखे ही बिक्री के लिए मान्य होंगे।
  • गलत या गैर-मान्यता प्राप्त पटाखे बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

 पटाखा जलाने का समय

दिवाली से पहले वाले दिन और दिवाली के दिन:

  • सुबह: 6 बजे से 7 बजे तक
  • शाम: 8 बजे से 10 बजे तक

कोर्ट ने कहा कि अन्य पटाखों की तस्करी चिंता का विषय है, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इसके अलावा, हरियाणा के 14 जिले NCR में आते हैं, जहां पहले से रोक का असर सीमित रहा है।

 कोर्ट का संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण और उद्योग हित दोनों का ध्यान रखा जाएगा। पेट्रोलिंग टीम और सैंपल जांच के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

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