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तिहाड़ से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की याचिका दाखिल

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 नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की तिहाड़ जेल में मौजूद कब्रों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है।


याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा दायर की गई है। इसमें दावा किया गया है कि इन कब्रों की मौजूदगी से तिहाड़ जेल ‘कट्टरपंथी तीर्थस्थल’ में बदल गया है, जहां चरमपंथी तत्व आतंकवादियों की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं।

याचिका में कहा गया है कि यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा यह दिल्ली कारागार नियम, 2018 का भी उल्लंघन करती है, जो फांसी दिए गए कैदियों के शवों के निपटान के सही तरीके का प्रावधान करता है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि कब्रों को जेल से हटाकर कानून और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि अजमल कसाब और याकूब मेमन जैसे मामलों में भी इसी तरह का कदम उठाया गया था।

अफजल गुरु को फरवरी 2013 और मकबूल भट्ट को 1984 में फांसी दी गई थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि दोनों ने चरमपंथी जिहादी विचारधारा के प्रभाव में रहकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया, जिससे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को गंभीर खतरा हुआ।

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