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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म: छत्तीसगढ़ के कृषि अधिकारी को रेप केस में उम्रकैद , SC/ST एक्ट में भी दोषी

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से जुड़े एक गंभीर मामले में विशेष अदालत ने कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को दुष्कर्म और एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी और पीड़िता के बीच कॉलेज के दौरान परिचय हुआ, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गया। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और नौकरी लगने के बाद विवाह करने का भरोसा दिलाता रहा।

पीड़िता ने अदालत में बताया कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और कथित रूप से जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए संबंध खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को भरोसे के नाम पर शोषण करने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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