Media24Media.com: #कुख्यात हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधु

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CBI कोर्ट ने तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत खारिज, तकनीकी खामी बनी बड़ी बाधा

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 रायपुर। राजधानी रायपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज छह अलग-अलग मामलों में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।


क्यों खारिज हुई याचिका?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि तोमर बंधुओं की ओर से दायर याचिकाओं के साथ अनिवार्य शपथ पत्र संलग्न नहीं था। बिना शपथ पत्र के दायर याचिका अधूरी और अमान्य मानी जाती है। इसी तकनीकी खामी को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं तत्काल प्रभाव से खारिज कर दीं।

दर्ज मामले

तोमर बंधुओं पर धोखाधड़ी, रंगदारी, जमीन हड़पने समेत कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में गिरफ्तारी की संभावना बढ़ने के कारण उन्होंने CBI कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि शपथ पत्र के बिना याचिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह साबित करना जरूरी है कि याचिका में दी गई जानकारी सत्य और जिम्मेदारीपूर्वक दी गई है। तकनीकी खामियों को कोर्ट हल्के में नहीं लेता।

आगे का रास्ता

अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद, तोमर बंधु या तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं या फिर आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह मामला इस बात का संकेत है कि कोर्ट कानूनी प्रक्रिया के प्रति सख्त है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।

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