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इंडिगो पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी का लीगल नोटिस, 9,000 करोड़ के जुर्माने की मांग

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 रायपुर। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में भारी स्तर पर हो रहे कैंसिलेशन और देरी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने सख्त रुख अपनाते हुए एयरलाइन को लीगल नोटिस जारी किया है। पिछले चार दिनों में करीब 3,450 से अधिक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में गहरी नाराजगी है। इस मामले में सोसायटी ने केंद्र सरकार से एयरलाइन पर 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने और हर पीड़ित यात्री को टिकट कीमत का 10 गुना मुआवजा देने की मांग की है।


सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने यह नोटिस सीधे इंडिगो के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि अचानक की गई रद्द उड़ानें यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन हैं और भारतीय कानूनों व नागरिक उड्डयन दिशा-निर्देशों की सीधी अवहेलना है।

नोटिस में लगाये गए प्रमुख आरोप

  • बिना पूर्व सूचना हजारों उड़ानें रद्द की गईं
  • यात्रियों को आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और समय की भारी हानि
  • बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं और मरीज प्रभावित
  • यह स्थिति भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और DGCA नियमों का गंभीर उल्लंघन

सोसायटी की मुख्य मांगें

  • हर प्रभावित यात्री को टिकट मूल्य का न्यूनतम 10 गुना मुआवजा
  • होटल, वैकल्पिक यात्रा और चिकित्सा खर्च जैसे नुकसान की भरपाई
  • पांच कार्य दिवसों के भीतर सभी रिफंड
  • बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन के कारणों का सार्वजनिक खुलासा

मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा

सोसायटी ने शिकायत की प्रतियां प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री को भेजी हैं। साथ ही DGCA से विशेष जांच करवाकर इंडिगो पर 9,000 करोड़ रुपए का दंड लगाने की मांग की गई है।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

अगर निर्धारित समय में उत्तर और मुआवजा नहीं दिया गया तो सोसायटी निम्न कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है—

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में सामूहिक याचिका
  • दीवानी न्यायालयों में अनुबंधभंग का दावा
  • DGCA और अन्य एजेंसियों में आपराधिक शिकायत

सोसायटी ने कहा कि सभी कानूनी खर्च और क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी इंडिगो की होगी, क्योंकि यह स्थिति एयरलाइन की लापरवाह नीतियों का नतीजा है।

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