Media24Media.com: #अनियमितता

Responsive Ad Slot


 

Showing posts with label #अनियमितता. Show all posts
Showing posts with label #अनियमितता. Show all posts

धान खरीदी में अनियमितता बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर सख़्त कार्रवाई जारी

No comments Document Thumbnail

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि धान खरीदी और भंडारण से जुड़े किसी भी स्तर पर अनियमितता, लापरवाही या गड़बड़ी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिला बेमेतरा के धान संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा में कुल 12,72,389.56 क्विंटल धान का भंडारण किया गया था। कलेक्टर बेमेतरा के निर्देशानुसार इस संग्रहण केन्द्र में भंडारित धान का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए राजस्व, खाद्य, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, सहकारिता, कृषि उपज मंडी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग सहित संबंधित विभागों का संयुक्त जांच दल गठित किया गया।

संयुक्त जांच दल द्वारा 31 दिसंबर 2025 को संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि भंडारित धान के स्टैक पूर्ण स्थिति में नहीं थे, धान के बोरे अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे तथा ऑनलाईन उपलब्ध स्टॉक की जानकारी और मौके पर उपलब्ध धान में गंभीर अंतर पाया गया।जांच में धान मोटा 4,209.19 क्विंटल एवं धान सरना 49,430.03 क्विंटल, कुल 53,639.22 क्विंटल धान की कमी पाई गई। इस संबंध में संयुक्त जांच दल द्वारा तैयार प्रतिवेदन शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला विपणन अधिकारी बेमेतरा द्वारा संग्रहण केन्द्र सरदा-लेंजवारा के प्रभारी नितीश पाठक, क्षेत्र सहायक को दिनांक 14 जनवरी 2026 से समस्त प्रभारों से मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय जांच संस्थित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से हेमंत कुमार देवांगन, क्षेत्र सहायक को आगामी आदेश पर्यन्त धान संग्रहण केन्द्र लेंजवारा (सरदा) एवं भंडारण केन्द्र बेमेतरा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

भौतिक सत्यापन के दौरान संग्रहण केन्द्र सरदा एवं लेंजवारा में कुल 11,648.62 क्विंटल धान भौतिक रूप से उपलब्ध पाया गया, जिसमें से 3,000 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। शेष उपलब्ध धान के उठाव की प्रक्रिया नियमानुसार सतत जारी है।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संग्रहण केन्द्रों में प्लास्टिक बोरों में धान का भंडारण किया गया था, जो निर्धारित मानकों के विपरीत है। इन सभी तथ्यों को विभागीय जांच के दायरे में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है कि “धान का हर दाना खरीदा जाएगा, किसानों को उनका पूरा भुगतान समय पर मिलेगा, लेकिन किसी भी स्तर पर अनियमितता करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।” धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और किसान हितैषी बनाए रखने के लिए सरकार पूरी सख़्ती और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता, 38 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई, 31 कर्मचारी निलंबित, तीन पर एफआईआर, एक की सेवा समाप्ति

No comments Document Thumbnail

रायपुर। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी में अनियमितता बरतने के फलस्वरूप समिति प्रबंधकों तथा धान खरीदी से जुड़े 38 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें 31 कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन तथा निलंबित, एक की सेवा समाप्ति, दो को सेवा से पृथक, एक को कार्य से पृथक और तीन कर्मचारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। ये कार्रवाईयां प्रदेश के 12 जिलों दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, सक्ती, जगदलपुर, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद तथा बलौदाबाजार-भाटापारा में की गई हैं। 

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदी कार्य के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में स्कंध में कमी के 5 मामले, स्कंध अधिक एवं अव्यवस्थित स्टेकिंग के 3 मामले, नीति विपरीत कार्य-निर्देशों का उल्लंघन के 4 मामले, अमानक धान खरीदी के 5 मामले, धान खरीदी में अनियमितता के 11 मामले, अवकाश के दिन धान खरीदी के 3 मामले सहित फर्जी खरीदी, अनियमितता, टोकन अनियमितता, बिना आवक पर्ची, अवैध वसूली, अव्यवस्था के एक-एक तथा बारदाना वितरण में अनियमितता के 2-2 मामलों पर कार्रवाई की गई है। 

दुर्ग जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के भौतिक सत्यापन में स्कंध गड़बड़ी पाए जाने के फलस्वरूप झीट धान उपार्जन केन्द्र के समिति प्रबंधक सौरभ यादव तथा गोढ़ी के समिति प्रबंधक शेखर सिंह कश्यप, खिलोराकला के समिति प्रभारी देवदत पटेल, कन्हारपुर के समिति प्रभारी सेवाराम पटेल, ठेंगाभाट के समिति प्रभारी ईश्वर कुमार साहू, मुरमुंदा के समिति प्रभारी टिकेन्द्र कुर्रे को निलंबित किया गया है। इसी प्रकार सेलूद के सहायक समिति प्रबंधक रोमनदास वैष्णव और भृत्य हरिशंकर साहू को नीति के विपरित कार्य व उल्लंघन के मामले में निलंबित किया गया है। 

बेमेतरा जिले में अमानक धान खरीदी के मामले में धान उपार्जन केन्द्र बोरतरा के प्रभारी सहायक प्रबंधक टिकेश्वर निषाद, फड प्रभारी (लिपिक) किशन जंघेल, गाडाडी धान उपार्जन केन्द्र के प्रभारी समिति प्रबंधक भुनेश्वर वर्मा तथा फड प्रभारी गेंदलाल वर्मा को निलंबित किया गया है। वहीं मऊ के सहायक समिति प्रबंधक उमेश कुमार साहू के विरूद्ध फर्जी धान खरीदी के मामले में निलंबित तथा एफआईआर की कार्रवाई की गई है। कबीरधाम जिले में धान उपार्जन केन्द्र कुकदूर के समिति प्रबंधक अनिल बाजपेयी के विरूद्ध भौतिक सत्यापन स्कंध में कमी पाए जाने के कारण निलंबन के साथ-साथ एफआईआर दर्ज किया गया है। बारदाना वितरण में अनियमितता के कारण चपोरा उपार्जन केन्द्र प्रभारी नरेश यादव को निलंबित किया गया है।

बिलासपुर जिले के धान उपार्जन केन्द्र पीपरतराई के प्रभारी तेजुराम को खराब धान खरीदी के मामले में निलंबित किया गया है। वहीं धान खरीदी केन्द्र एरमसाही के प्रभारी कामीराम खुंटे के विरूद्ध 920 बोरों की कमी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। जांजगीर-चांपा जिले में धान खरीदी केन्द्र बोड़सरा के भृत्य हरिहर यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार तिवारी, चौकीदार निरंजन साहू को छुट्टी के दिन आवक लेने के फलस्वरूप निलंबित कर दिया गया है। धान उपार्जन केन्द्र कोसमंदा के कम्प्यूटर ऑपरेटर छविलाल मन्नेवार को टोकन में अनियमितता के कारण निलंबित किया गया है।  

रायगढ़ जिले में धान खरीदी में अनियमितता के फलस्वरूप मुकडेगा के सहायक समिति प्रबंधक तेलूराम सिदार, कोडसिया के सहायक समिति प्रबंधक प्रहलाद बेहरा, छाल के सहायक समिति प्रबंधक ठंडाराम बेहरा और जमरगीडीह के सहायक समिति प्रबंधक कृपाराम राठिया को निलंबित किया गया है। सक्ती जिले के धान उपार्जन केन्द्र कांसा के प्रभारी एकलव्य चंद्राकर को बिना आवक पर्ची धान खरीदी के मामले में सेवा से पृथक कर दिया गया है। जगदलपुर जिले में कोलचूर प्रभारी समिति प्रबंधक गौतम तिवारी और रेटावण्ड के प्रभारी समिति प्रबंधक दीनबंधु पाणीग्रही को धान खरीदी में अनियमितता के फलस्वरूप निलंबित किया गया है। रायपुर जिले में नरदहरा के लिपिक-ऑपरेटर राकेश जांगड़े को किसानों से अवैध वसूली के मामले में सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। 

गरियाबंद जिले में धान खरीदी में लापरवाही एवं अनियमितता के लिए लोहरसी के कर्मचारी संतोष कुमार साहू, मैनपुर के गोपी राम मरकाम को निलंबित तथा शोभा के भीखम मरकाम को कार्य से पृथक किया गया है। महासमुंद जिले में धान खरीदी में अनियमितता के मामले में पिरदा के उपार्जन केन्द्र प्रभारी रोहित पटेल और सिंगबहाल के उपार्जन केन्द्र प्रभारी बुध्दिवंत प्रधान के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। साथ ही धान खरीदी में अव्यवस्था के कारण तोषगांव के उपार्जन केन्द्र प्रभारी नकुल साहू को निलंबित किया गया है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में धान खरीदी केन्द्र सकरी के प्रभारी समिति प्रबंधक सतीष कुमार महिलांग द्वारा नीति के विपरित कार्य करने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है तथा बारदाना प्रभारी कुमारी थानेश्वरी साहू को नीति के विपरीत कार्य करने के फलस्वरूप सेवा से पृथक किया गया है। करमदा के प्रभारी समिति प्रबंधक राजकमल साहू को धान स्कंध में कमी पाए जाने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है।

अनियमितता पर सख्त कार्यवाही : नारायणपुर महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सहित सहायक प्राध्यापक निलंबित

No comments Document Thumbnail

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय, नारायणपुर के छह प्राध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही पी.एम. उषा मद से आबंटित राशि के दुरुपयोग तथा शासन के निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने के आरोपों के बाद की गई है।

जारी आदेश के अनुसार सामग्री क्रय में गड़बड़ी, प्रक्रियागत अनियमितता एवं छत्तीसगढ़ वित्तीय नियम संहिता 2002 (संशोधित 2025) के उल्लंघन की पुष्टि प्रथम दृष्टया होने पर यह निर्णय लिया गया। इसके तहत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.योगेंद्र पटेल,सहायक प्राध्यापक भूषण जय गोयल,किशोर कुमार कोठारी, हरीश चंद बैद एवं नोहर राम के नाम शामिल हैं। निलंबन आदेश के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, कार्यालय जगदलपुर (छ.ग.) निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच पृथक से की जाएगी, जिससे दोषियों के विरुद्ध आगे कठोर कार्रवाई संभव हो सके। शासन के इस कदम को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग पर शून्य सहनशीलता की नीति के रूप में देखा जा रहा है।

पीएम-उषा मद में अनियमितता पर शासन का सख्त रुख, लोहराकोट कालेज के प्राचार्य और पिथौरा कॉलेज के चार सहायक प्राध्यापक निलंबित

No comments Document Thumbnail

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिला के शासकीय महाविद्यालय लोहराकोट के प्राचार्य और पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों को सामग्री क्रय से जुड़े गंभीर आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य डॉ. एस.एस. तिवारी पर पीएम-उषा मद के अंतर्गत आवंटित राशि में गड़बड़ी तथा वित्तीय नियमों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोष पाया गया है।इसी तरह पिथौरा महाविद्यालय में पीएम-उषा मद से प्राप्त राशि के अंतर्गत मिड-डे के दौरान जेम पोर्टल के माध्यम से किए गए क्रय में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 एवं संशोधित 2025 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। प्रारंभिक जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन के दायरे में पाया गया है।

निलंबित किए गए सहायक प्राध्यापकों में डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. बृहस्पतु सिंह विशाल, श्री पीठी सिंह ठाकुर एवं डॉ. एस.एस. दीवान सभी शासकीय महाविद्यालय पिथौरा के नाम शामिल हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत की गई है।

निलंबन अवधि के दौरान सभी का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा कार्यालय, रायपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही पृथक से की जाएगी। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है। शासन की इस कार्रवाई को शासकीय संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अनियमितता पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो निजी अस्पतालों के आयुष्मान पंजीयन सस्पेंड

No comments Document Thumbnail

रायपुर। अस्पतालों की गुणवत्ता, सुरक्षा और नियमानुसार उपचार सुनिश्चित करने में अनियमितता पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए बलौदाबाज़ार जिले में संचालित दो निजी अस्पतालों के आयुष्मान पंजीयन 3 माह के लिये सस्पेंड कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा आरोग्यम हॉस्पिटल सिमगा एवं ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार का जांच कराया गया जिसमें गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।उक्त दोनों अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर राज्य कार्यालय को अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा आरोग्यम हॉस्पिटल सिमगा एवं ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार का आयुष्मान पंजीयन 3 माह के लिये सस्पेंड कर दिया है।

जाँच में मिली प्रमुख कमियाँ- अस्पताल स्टाफ की योग्यता का सत्यापन न होना,आवश्यक मेडिकल उपकरणों का अभाव,केस शीट और उपचार रजिस्टर में गड़बड़ियाँ, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली कमजोर, दवाइयों और प्रक्रियाओं की गलत प्रविष्टियां,आवश्यक सुविधाओं की कमी,मरीजों की देखरेख में खामियां मिली।

स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरतने पर प्रभारी छात्रावास अधीक्षक निलंबित

No comments Document Thumbnail

गौरेला पेंड्रा मरवाही। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान छात्रावास में अव्यवस्था के साथ अनियमितता पाए जाने और अधीक्षक के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरतना पाए जाने पर प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अंधियारखोह विकासखण्ड गौरेला के प्रभारी छात्रावास अधीक्षक नोहर सिंह ध्रुव (सहायक शिक्षक एल बी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि उनके द्वारा 13 सितम्बर 2025 को शाम 6 बजे उक्त छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान छात्रावास में अव्यवस्था के साथ अनियमितता पाए जाने एवं दायित्वों का निर्वहन में स्वेच्छाचारिता तथा लापरवाही बरतने के कारण प्रभारी अधीक्षक नोहर सिंह ध्रुव को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


अनियमितता पाए जाने पर 5 कृषि सेवा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी

No comments Document Thumbnail

रायपुर। बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार जिले में कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु कृषि विभाग द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को कृषि विभाग की टीम ने विभिन्न विकासखण्डों में कृषि सेवा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 5 कृषि सेवा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार विकासखण्ड अंतर्गत निरीक्षक श्री लोकनाथ दीवान ने गुरुदेव कृषि केंद्र, रसेडा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में बिल बुक अद्यतन नहीं पाया गया तथा कीटनाशक एवं उर्वरक का स्रोत प्रमाण पत्र संधारित नहीं किया गया था। इस पर संबंधित विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

पलारी विकासखण्ड अंतर्गत निरीक्षक सुचिन वर्मा ने ग्राम दतान स्थित 4 विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में गुलशन कृषि सेवा केंद्र में कैश क्रेडिट मेमो अद्यतन नहीं था एवं कीटनाशकों का स्रोत प्रमाण पत्र संधारित नहीं किया गया था। किसान कृषि केंद्र एवं विवेक कृषि सेवा केंद्र में भी कैश क्रेडिट मेमो अद्यतन नहीं पाया गया। वेद कृषि सेवा केंद्र में उपलब्ध कीटनाशकों का स्रोत प्रमाण पत्र संधारित नहीं था। इन सभी 4 विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

भाटापारा विकासखण्ड अंतर्गत उर्वरक निरीक्षक अवधेश कुमार उपाध्याय ने अतुल एंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर टोकन प्रणाली के माध्यम से यूरिया का वितरण कराया गया। निरीक्षण में विक्रेताओं को शासन के नियमों का पालन करते हुए कृषि आदान विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया।

उप संचालक कृषि दीपक नायक ने जिले के सभी कृषि आदान विक्रय केंद्र संचालकों को निर्देशित किया है कि कृषकों को उर्वरक एवं अन्य कृषि आदान केवल निर्धारित दर पर ही विक्रय करें। कृषकों को प्रदाय की गई सामग्री का पक्का बिल अनिवार्य रूप से प्रदान करें तथा कृषक के हस्ताक्षरित प्रति विक्रय केंद्र में संधारित रखें।


Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.