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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज, 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड में

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 रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका राजधानी रायपुर में EOW की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।


EOW की ओर से चैतन्य बघेल की 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड में विस्तृत पूछताछ की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और 90 दिनों में पूरी होने की संभावना है।

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर भिलाई निवास से PMLA, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब घोटाले से प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और लगभग 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

जांच में यह भी पता चला कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये मिले, जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों और ठेकेदारों को भुगतान में किया। इसके अलावा, त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलीभगत कर उन्होंने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

इस मामले में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच अभी जारी है।

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