Media24Media.com: #India Declares 23 Terrorists

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भारत की सख्त कार्रवाई, लश्कर-जैश से जुड़े 23 आतंकी अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित

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 नई दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचना के अनुसार, इन सभी के नाम UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। 


सरकार का कहना है कि ये सभी भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं और इनमें से अधिकांश पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में छिपे हुए हैं।

लश्कर और जैश के कई आतंकी सूची में शामिल

गृह मंत्रालय की सूची में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान और हाफिज अब्दुल शकूर सहित कई आतंकियों के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, इन पर वर्ष 2016 में नगरोटा स्थित सेना शिविर पर हुए आतंकी हमले तथा वर्ष 2022 में जम्मू के सुंजवां क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हुए हमले में शामिल होने के आरोप हैं।

इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वलीद को आतंकी संगठन के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी सहयोगी बताया गया है।

बेंगलुरु का निवासी, फिलहाल पाकिस्तान में सक्रिय

सूची में मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ उस्ताद उर्फ जाकिर का नाम भी शामिल है। अधिसूचना के मुताबिक उसका स्थायी पता बेंगलुरु (कर्नाटक) का है, जबकि वर्तमान में वह पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा है।

सरकार का आरोप है कि वह लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और ISIS से जुड़े मॉड्यूल के संपर्क में रहा है। उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की भर्ती करने, हथियारों का प्रशिक्षण दिलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के आरोप भी हैं।

UAPA के तहत कार्रवाई होगी और प्रभावी

गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि इन व्यक्तियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य और आधार मिले हैं। इसी के आधार पर UAPA की धारा 35 के तहत इनके नाम चौथी अनुसूची में शामिल किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जांच, संपत्ति जब्त करने और वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।

गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

यह अधिसूचना गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी की ओर से जारी की गई है। केंद्र सरकार ने दोहराया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी और देश की सुरक्षा के लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी।

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