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बिलासपुर रेल हादसा: गैरइरादतन हत्या की एफआईआर, मेमू ट्रेन ने खतरे का सिग्नल पार किया - शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा

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 बिलासपुर। कोरबा-बिलासपुर मेमू ट्रेन हादसे में बड़ा मोड़ सामने आया है। पुलिस ने ट्रेन चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या (IPC धारा 304A) का मामला दर्ज किया है। हालांकि एफआईआर में नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मृत लोको पायलट विद्या सागर को इस दुर्घटना का जिम्मेदार माना जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे में लोको पायलट सहित 11 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हैं। घायल सहायक लोको पायलट रश्मि राज की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।


तेज रफ्तार और सिग्नल की गलती बनी मौत की वजह

रेलवे की पांच सदस्यीय प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गतौरा से मेमू ट्रेन 76 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जबकि मालगाड़ी 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हादसे के वक्त ट्रैक पर घुमाव (कर्व) था और आशंका है कि लोको पायलट ने गलती से दूसरी लाइन का सिग्नल देखकर ट्रेन आगे बढ़ा दी।

सामने मालगाड़ी दिखने पर ब्रेक लगाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेलवे की तकनीकी भाषा में इस गलती को “सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD)” कहा जाता है, यानी ट्रेन ने लाल सिग्नल पार कर दिया।

अनुभव की कमी बनी खतरा

जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लोको पायलट विद्या सागर को केवल एक माह पहले मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अनुभव की कमी और सिग्नल जजमेंट में गलती को हादसे का प्रमुख कारण माना गया है।

नई सिग्नलिंग प्रणाली से बढ़ा भ्रम

जहां हादसा हुआ, उस सेक्शन पर पहले दो लाइनें और चार सिग्नल थे। हाल ही में इसे चार लाइन और 16 सिग्नलों तक बढ़ाया गया है, जिससे लोको पायलटों में भ्रम की स्थिति बन रही थी। एलारसा (लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन) ने पहले ही रेलवे प्रबंधन को चेताया था कि सिग्नल की स्थिति को कैब में डिजिटल डिस्प्ले के जरिए दिखाया जाए, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस का बयान

तोरवा थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने बताया कि स्टेशन अधीक्षक (वाणिज्य) के मेमो पर चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। “चालक की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए जांच के बाद ही पूरे तथ्य स्पष्ट होंगे।”

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