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Facebook की दोस्ती पड़ी भारी! शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

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 राजनांदगांव। सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए हुई पहचान के बाद शादी का वादा कर युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर डोंगरगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।


पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोशन सोमुनिया (32) निवासी बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र के रूप में हुई है।

फेसबुक पर भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट

पुलिस के अनुसार, युवती की वर्ष 2025 में फेसबुक के माध्यम से आरोपी से पहचान हुई थी। आरोपी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान आरोपी ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर उसने सहमति जताई।

इसके बाद दोनों लगातार संपर्क में रहे। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने युवती को मिलने के लिए डोंगरगढ़ बुलाया था।

होटल में रुके, शादी का वादा करने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, 30 नवंबर 2025 को दोनों की डोंगरगढ़ में मुलाकात हुई। इसके बाद वे रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में रुके। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद उसकी सहमति से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।

पुलिस के अनुसार, दोनों 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होटल में रुके। इसके बाद 1 दिसंबर की शाम वे दूसरे होटल चले गए और करीब तीन दिन तक साथ रहे।

परिवार से भी शादी की बात करने का भरोसा

डोंगरगढ़ से लौटने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी रही। युवती के मुताबिक, आरोपी ने उसके परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की और शादी के लिए अपने परिवार को साथ लेकर आने का भरोसा दिलाया।

हालांकि, 20 अप्रैल 2026 को आरोपी ने कथित तौर पर फोन कर शादी करने से इनकार कर दिया। उसने युवती से अपने परिवार की पसंद के अनुसार शादी करने की बात कही।

शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

युवती की शिकायत पर डोंगरगढ़ पुलिस ने अपराध क्रमांक 365/2026 के तहत धारा 69 बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार: बर्तन बेचने के बहाने करता था रेकी, 4 राज्यों में फैला था गिरोह का नेटवर्क

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 बेमेतरा : पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के निर्देशन में बेमेतरा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बर्तन बेचने की आड़ में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना किसी वैध पासपोर्ट व वीजा के भारत में अवैध रूप से रह रहा था और चार राज्यों में सक्रिय गिरोह का संचालन कर रहा था।


तकनीकी विश्लेषण से खुली पोल

थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के सिंघौरी में बीते माह हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान अत्याधुनिक तकनीकी विश्लेषण से मुख्य आरोपी की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हुई। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद सुमोन खान (24 वर्ष), पिता मोहम्मद सलाम खान, निवासी रुस्तमनगर (जिला दिनाजपुर, बांग्लादेश) का रहने वाला है।

फर्जी पहचान पत्र और चोरी का तरीका

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी ने भारत में घुसपैठ के बाद कर्नाटक से फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवा लिए थे। वह बर्तन बेचने के बहाने किराए का मकान लेता था और गली-मोहल्लों में घूमकर रेकी करता था। मौका मिलते ही वह अपने साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। वह छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सक्रिय था।

14 जिलों की पुलिस से साधा संपर्क

इस अवैध अप्रवासी गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बेमेतरा पुलिस ने देश के 14 जिलों (कांकेर, कोरिया, इंदौर, साइबराबाद, पूर्वी दिल्ली, बड़गाम, दक्षिण दिनाजपुर, कृष्णानगर, नादिया, बागलकोट, बेलगाम, चंद्रपुर, नागपुर और कोरापुट) की पुलिस से संपर्क साधा है।

अपराधिक रिकॉर्ड

आरोपी के खिलाफ बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और राजनांदगांव में चोरी, नकबजनी तथा आर्म्स एक्ट के 7 मामले दर्ज हैं। वह वर्ष 2019, 2022 और कर्नाटक व नागपुर में विभिन्न अपराधों में जेल जा चुका है। जुलाई 2026 में जेल से छूटने के बाद वह पुनः चोरी की वारदात में पकड़ा गया।

पुलिस की अपील: किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य

पुलिस प्रशासन ने मकान मालिकों से अपील की है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को किराए पर मकान देने से पूर्व उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर नजदीकी थाने में सूचना अवश्य दें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1800-233-1905 पर दी जा सकती है, सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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